New Income Tax Bill: देश में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में करीब 6 दशक के बाद बदलाव होने जा रहा है। सरकार अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक (New I-T bill) पेश करने की तैयारी में है। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय के मुताबिक, अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने वाले नए आयकर विधेयक में लंबे वाक्य, प्रावधान और स्पष्टीकरण नहीं होंगे। यह नया विधेयक 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है।
प्रधानमंभी नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज (7 फरवरी) केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान नए नए आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) पर चर्चा होने की संभावना है। उम्मीद है कि आज नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी जा सकती है। नए आयकर विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। इस विधेयक में 2025-26 के बजट में आयकर दरों, स्लैब और स्रोत पर कर कटौती (TDS) संबंधी प्रावधानों में किए गए बदलावों को भी शामिल किया जाएगा।
वित्त सचिव तुहिन कांत पांडेय ने दिल्ली में उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर्स के एक कार्यक्रम में कहा, “जब आप अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक देखेंगे, तो आपको एक बहुत ही अलग विधेयक दिखाई देगा। हम जिस तरह से कानून लिखते हैं, उसमें बदलाव हो रहा है। आपको लंबे वाक्य बहुत कम देखने को मिलेंगे, शायद आपको प्रावधान, स्पष्टीकरण देखने को ही न मिलें।”
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उन्होंने कहा कि नए आयकर विधेयक में किसी भी तरह का कोई नया टैक्स या कोई नया बोझ नहीं डाला जाएगा। पांडेय ने कहा, “हम नीति में बहुत बड़ा बदलाव भी नहीं कर रहे हैं। हम कोई अस्थिरता वाली स्थिति नहीं पैदा करना चाहते। नया कानून सरल होगा।”
वित्त सचिव ने कहा, “कानून केवल कानूनी पेशेवरों के ही लिए नहीं होते हैं। इसे नागरिकों को भी समझ में आना चाहिए।” नया आयकर विधेयक छह महीने के भीतर तैयार किया गया है और टैक्सपेयर्स को समझने में मदद करने के लिए कानून की भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही नए कानून को संक्षिप्त बनाया गया है, पुराने प्रावधानों को हटाकर इसे कम बोझिल बनाया गया है।
(एजेंसी के इनपुट के साथ)