वित्त-बीमा

₹20 करोड़ से ज्यादा लेन-देन वाले कारोबारों के लिए ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ाई गई; जानें डिटेल्स

पहले यह तारीख 30 नवंबर 2024 तय थी, लेकिन अब इसे 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए लागू होगा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- December 03, 2024 | 12:50 PM IST

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अंतरराष्ट्रीय या विशेष घरेलू लेन-देन से जुड़े करदाताओं को बड़ी राहत दी है। आयकर अधिनियम की धारा 92E के तहत रिपोर्ट दाखिल करने वालों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) की समय सीमा बढ़ा दी गई है।

पहले यह तारीख 30 नवंबर 2024 तय थी, लेकिन अब इसे 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए लागू होगा।

15 दिन का अतिरिक्त समय

अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है। CBDT के इस कदम से आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें और निर्धारित तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करें।

धारा 92E के तहत रिपोर्ट दाखिल करने वाले ध्यान दें

जिन टैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा 92E के तहत रिपोर्ट दाखिल करनी होती है, उनके लिए यह जानकारी बेहद अहम है। इस रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय और विशेष घरेलू लेनदेन का पूरा विवरण देना अनिवार्य होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह रिपोर्ट जरूरी है।

₹20 करोड़ का नियम, जानिए किन्हें करना होगा पालन

अगर टैक्सपेयर्स द्वारा किए गए लेनदेन का कुल मूल्य ₹20 करोड़ से कम है, तो उन्हें इन नियमों से छूट मिल सकती है। लेकिन अगर यह सीमा पार हो जाती है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर कोई करदाता 31 अक्टूबर तक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट जमा नहीं करता, तो उस पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस जुर्माने से बचने के लिए समय पर सभी दस्तावेज जमा करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

First Published : December 3, 2024 | 12:50 PM IST