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LIC को बिहार टैक्स अथॉरिटी ने जारी किया 290 करोड़ रुपये का GST बिल, बीमा कंपनी देगी चुनौती

LIC 290 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी GST मांग के खिलाफ अपील करने के लिए तैयार है, जिसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है

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आतिरा वारियर   
Last Updated- September 24, 2023 | 9:10 AM IST

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बिहार टैक्स अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए 290 करोड़ रुपये से ज्यादा के माल और सेवा कर (GST) बिल पर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) में अपील दर्ज करने की योजना बनाई है।

शुक्रवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में, LIC ने खुलासा किया कि उस पर GST बिल लगाया गया था, जिसकी रकम 290 करोड़ रुपये से ज्यादा थी और इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल था।

क्या है LIC और बिहार टैक्स अथॉरिटी के बीच का मामला?

एक्सचेंज फाइलिंग में LIC ने कहा है, ‘यह सूचित किया जाता है कि कॉरपोरेशन को 21 सितंबर, 2023 को बिहार-अपर आयुक्त राज्य कर (अपील), सेंट्रल डिवीजन, पटना से BGST और CGST एक्ट 2017 की धारा -73 (9) के तहत एक आदेश प्राप्त हुआ है।’

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उल्लंघन के विवरण में पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम के गैर-जीएसटी लगाए जाने वाले हिस्से पर प्राप्त और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को रिवर्स करने में विफलता शामिल है। इसके अलावा, एक्सचेंज फाइलिंग से जुड़े कर प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, प्रीमियम और छूट वाली पॉलिसियों के गैर-जीएसटी लगाए जाने वाले हिस्सों के लिए एजेंटों के कमीशन पर ITC को वापस न करने का हवाला दिया गया।

290 करोड़ से ज्यादा का हिसाब कुछ इस तरह

बिल को अगर तोड़ कर अलग-अलग हिस्सों में देखें तो, टैक्स की मांग 166.75 करोड़ रुपये से ज्यादा है, ब्याज शुल्क (interest charges) 107.05 करोड़ रुपये से ज्यादा है, और जुर्माना 16.67 करोड़ रुपये से ज्यादा है। कुल मिलाकर पूरा बिल 290,49,22,609 रुपये का है।

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First Published : September 24, 2023 | 9:10 AM IST