भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से किसी भी तरह का जमा स्वीकार करने और लेनदेन पर रोक लगा दी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा लगातार नियमों का अनुपालन में चूक करने और पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंता को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने आज यह निर्णय किया।
मार्च 2022 में बैंकिंग नियामक ने पेटीएम पेमेंट्स को नए ग्राहक जोड़ने से मना कर दिया था। उस समय पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस को सूचना तकनीकी प्रणाली की जांच के लिए बाहरी ऑडिटर नियुक्त करने के लिए कहा गया था।
आरबीआई ने नए आदेश में कहा है, ‘समग्र प्रणाली की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों के अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट से पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लगातार नियमों का अनुपालन करने में विफल रहा है और पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंता का भी पता चला है, जिसे देखते हुए पर्यवेक्षण कार्रवाई की गई है।’
आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहकों के खातों, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, नैशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में किसी तरह के जमा या भुगतान की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ब्याज, कैशबैक या रिफंड बिना किसी रोक के किसी भी समय जमा किया जा सकता है।
इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को धन अंतरण, आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली, त्वरित भुगतान सेवा, भारत बिल पेमेंट तथा यूपीआई सुविधा जैसी अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि ग्राहक अपने खातों में जमा पूरी राशि निकाल सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं।