जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक (जेऐंडके बैंक) ने सोमवार को बताया है कि उसे 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नोटिस मिला है। जम्मू के सेंट्रल जीएसटी कमिशनरेट के संयुक्त आयुक्त ने यह नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये बैंक से 8,130.66 करोड़ रुपये के जीएसटी की मांग की गई है और इतनी ही राशि का जुर्माना लगाया गया है।
बैंक ने कहा है कि उसने इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की है क्योंकि उसका मानना है कि उसके पास मेरिट के आधार पर एक मजबूत मामला है और जानकारों का कहना है कि मांग कानूनी औचित्य के बिना है, उचित अदालत द्वारा इसे खारिज कर दिया जाएगा। बैंक ने कहा है, ‘हमारा मानना है कि इस मांग का हमारे वित्त, परिचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।’
बैंक ने कहा कि यह नोटिस कॉरपोरेट मुख्यालयों और शाखाओं के बीच ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म (टीपीएम) के तहत प्राप्त होने वाले ब्याज पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित है, जो जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए वित्तीय सेवाओं के रूप में माने जाने वाले फंड के साझा पूल से प्राप्त होता है। टीपीएम वृद्धिशील ऋण, निवेश अथवा जमा के मूल्य निर्धारण और बैंक की विभिन्न ऋण एवं ऋण लेने वाली इकाइयों के लाभ योगदान को तय करने के लिए एक आंतरिक आवंटन और पैमाना होता है।बैंक के मुताबिक, चूंकि वह अपने कॉरपोरेट मुख्यालय और सभी शाखाओं के साथ एक ही कानूनी इकाई है, इसलिए यह कानूनी रूप से अपने संपूर्ण इकाई के लिए लागू नियामक कानूनों के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए अपने वित्तीय विवरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए बाध्य है।
इस खबर के आने से बुधवार को शेयर बाजार में ऋणदाता का शेयर 1.81 फीसदी लुढ़कर 101.44 रुपये पर बंद हुआ।