अर्थव्यवस्था

विदेशी ग्राहकों को सेवाओं पर GST वैध: बंबई हाईकोर्ट

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इंदिवजल धस्माना   
Last Updated- June 07, 2023 | 10:52 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने विदेशी ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली मध्यवर्ती सेवाओं पर जीएसटी कानून के उपबंधों को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है।

बहरहाल अदालत ने इस बारे में टिप्पणी नहीं की कि मध्यवर्ती सेवाएं मुहैया कराने वालों पर किस प्रकार का जीएसटी – केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), राज्य जीएसटी (SGST) या समन्वित जीएसटी (IGST) लगेगा।

मध्यवर्ती सेवा मुहैया कराने वालों में एजेंट, ब्रोकर, भारत के बाहर के ग्राहकों के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले आदि आते हैं। लिहाजा मूल मुद्दा यह है कि भारत के बाहर उपयोग होने वाली सेवाओं पर किस प्रकार का कर – IGST, CGST या SGST लगेगा।

अभी भारत में इन सेवाओं पर IGST के अधिनियम के तहत कर लगाया जाता है और उन पर SGST और CGST लगाया जाता है। धारा 13 (8) (बी) के उपबंधों ने इन सेवाओं को निर्यात नहीं मानकर अपवाद माना है जबकि इन सेवाओं का उपभोग देश के बाहर किया जाता है। इससे शुद्ध निर्यात सेवा मुहैया करवाने वालों की तरह मध्यवर्ती सेवा मुहैया कराने वालों को शून्य कर की सुविधा नहीं मिल पाती है।

लिहाजा इस उपबंध का अर्थ यह है कि यदि मध्यवर्ती सेवाएं देश के बाहर सेवाएं मुहैया करवाई जाती हैं तो ऐसे में जिस क्षेत्र में आपूर्तिकर्ता पंजीकृत है, उसमें सेवा मुहैया कराना माना जाएगा।

First Published : June 7, 2023 | 10:52 PM IST