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TRAI 30 नवंबर की समयसीमा नहीं बढ़ाएगा, कमर्शियल संदेशों पर निगरानी होगी सख्त

इसके लिए शुरुआती समयसीमा 1 नवंबर थी।

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शुभायन चक्रवर्ती   
Last Updated- November 22, 2024 | 11:16 PM IST

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) वाणिज्यिक संदेशों के मामले में अनिवार्य रूप से निगाह रखने के लिए 30 नवंबर की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाएगा। अधिकारियों ने यह संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि 13,000 से ज्यादा कारोबार दूरसंचार परिचालकों के पास अपनी श्रृंखला का पंजीकरण कर चुके हैं।

अगस्त में विनियामक ने यह अनिवार्य किया था कि कारोबारों या प्रमुख इकाइयों (पीई), जिनमें बैंक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और वित्तीय संस्थान शामिल हैं, द्वारा जनता को भेजे गए सभी संदेश ऐसे होने चाहिए, जिन पर नजर रखी जा सके। हालांकि इसके लिए शुरुआती समयसीमा 1 नवंबर थी।

लेकिन पिछले महीने इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था, क्योंकि कारोबारों और पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) दोनों ने ही शिकायत की थी कि इतने कम समय से उन्हें तकनीकी सुधार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। इससे कारोबारों द्वारा आवश्यक लेन-देन और सेवा संदेश देने में संभावित व्यवधानों के संबंध में चिंताएं पैदा हुई थीं। लेकिन ट्राई ने कहा कि व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

एक अधिकारी ने कहा, ‘हालांकि दूरसंचार परिचालकों ने पहले मूल समयसीमा के मामले में व्यवधानों की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने अब इसका पालन करने की अपनी क्षमता के बारे में बताया है।’

First Published : November 22, 2024 | 11:15 PM IST