भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मंगलवार को ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स खाद्य कारोबार संचालकों (FBO) से कहा है कि वे ग्राहकों को खाने-पीने के सामान की आपूर्ति के समय उत्पादों की एक्सपाइरी (उसके खराब होने की समयसीमा) से पहले कम से कम 30 से 45 दिनों की शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करें।
एफएसएसएआई के मुख्य कार्याधिकारी जी कमला वर्धन राव ने ई-कॉमर्स एफबीओ के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के मकसद से बैठक बुलाई थी और इसमें 200 से अधिक ऐसे प्लेटफॉर्म और उद्योग निकायों ने भाग लिया। इनमें ब्लिंकइट और जेप्टो जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल थीं।
सभी स्तर पर खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राव ने एफबीओ को निर्देश दिया कि वे डिलिवरी कर्मियों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें और आवश्यक खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करें।
सूत्रों के अनुसार खाद्य नियामक ने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले प्लेटफॉर्मों को डिलिवरी कर्मियों की नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्राप्त किए हैं। इसके अलावा नियामक ने खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका को दूर करने के लिए खाद्य पदार्थों और गैर-खाद्य पदार्थों की आपूर्ति अलग-अलग करने पर जोर दिया। राव ने एफबीओ को किसी भी तरह के अपुष्ट ऑनलाइन दावा करने के प्रति भी आगाह किया।
एफएसएसएआई (FSSAI) की विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘ऐसा होने से भ्रामक जानकारी पर रोक लगेगी और ग्राहकों को उत्पादों का सटीक विवरण जानने के अधिकार की सुरक्षा होगी।’
खाद्य नियामक ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किए गए किसी भी उत्पाद के दावेउत्पाद लेबल पर दी गई जानकारी के अनुरूप होना चाहिए।