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स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेबी के पास पंजीकरण की जरूरत नहीं: सेबी

सेबी ने कहा कि एसडीपी के तौर पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम जारी रहेंगे।

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- December 04, 2024 | 10:54 PM IST

बाजार नियामक सेबी ने स्पष्ट किया है कि स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म को सेबी के पास पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है। यह स्पष्टीकरण यूएस-इंडिया स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) और आईटी फर्मों की निकाय नैसकॉम समेत विभिन्न व्यापार निकायों की तरफ से चिंता जताए जाने के बाद आया है।

सेबी का प्रस्ताव शेयर बाजार में जोड़तोड़, अनधिकृत निवेश सलाह आदि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग रोकने के इरादे से आया है। हालांकि नियामक ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

सेबी ने बुधवार को जारी एक स्पष्टीकरण में कहा, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एसडीपी के रूप में अधिसूचित होना अनिवार्य नहीं है और सेबी की तरफ से इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों का कोई विनियमन नहीं है। वर्तमान में कुछ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा की जा रही उपचारात्मक कार्रवाइयां कानून के अनुसार हैं। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को एसडीपी के रूप में अधिसूचित करने के लिए निवारक कदमों पर विचार किया जाना अनिवार्य नहीं है और एसडीपी के रूप में अधिसूचित होने का विकल्प चुनना या न चुनना प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है।

बाजार नियामक ने अक्टूबर में एक परामर्श पत्र जारी किया था, जो सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला है। परिपत्र के मसौदे को अभी बोर्ड से मंजूरी मिलनी बाकी है। सेबी के आदेश के अनुसार बाजार के मध्यस्थों, स्टॉक ब्रोकरों और म्युचुअल फंड जैसी विनियमित संस्थाओं को अपंजीकृत संस्थाओं के साथ संबद्ध नहीं होना चाहिए।

नियामक ने कहा कि एसडीपी को पंजीकृत करने के प्रावधान का मकसद विनियमित संस्थाओं को यह विश्वास दिलाना है कि यदि वे एसडीपी के साथ जुड़ते हैं, तो इससे स्वत: ही सेबी द्वारा प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने का आश्वासन दिया जाता है।

First Published : December 4, 2024 | 10:54 PM IST