facebookmetapixel
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बिहार में मतदाता सूची SIR में आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में करें शामिलउत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसमिशन चार्ज प्रति मेगावॉट/माह तय, ओपन एक्सेस उपभोक्ता को 26 पैसे/यूनिट देंगेबिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ इंटरव्यू में बोले CM विष्णु देव साय: नई औद्योगिक नीति बदल रही छत्तीसगढ़ की तस्वीर22 सितंबर से नई GST दर लागू होने के बाद कम प्रीमियम में जीवन और स्वास्थ्य बीमा खरीदना होगा आसानNepal Protests: सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ नेपाल में भारी बवाल, 14 की मौत; गृह मंत्री ने छोड़ा पदBond Yield: बैंकों ने RBI से सरकारी बॉन्ड नीलामी मार्च तक बढ़ाने की मांग कीGST दरों में कटौती लागू करने पर मंथन, इंटर-मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ITC और इनवर्टेड ड्यूटी पर चर्चाGST दरों में बदलाव से ऐमजॉन को ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बंपर बिक्री की उम्मीदNDA सांसदों से PM मोदी का आह्वान: सांसद स्वदेशी मेले आयोजित करें, ‘मेड इन इंडिया’ को जन आंदोलन बनाएंBRICS शिखर सम्मेलन में बोले जयशंकर: व्यापार बाधाएं हटें, आर्थिक प्रणाली हो निष्पक्ष; पारदर्शी नीति जरूरी

स्पाइसजेट के 3 इंजन बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार

विमानन कंपनी को अब पट्टे पर दिए गए इंजन वाले विमानों को खड़ा करना होगा, जब तक वह राहत के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती है।

Last Updated- September 11, 2024 | 10:23 PM IST
SpiceJet successfully settles $23.39 million dispute with Aircastle, Wilmington Trust SpiceJet ने एयरकैसल, विलमिंगटन ट्रस्ट के साथ 2.339 करोड़ डॉलर का विवाद सफलतापूर्वक सुलझाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें उसने विमानन कंपनी स्पाइसजेट को टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस के तीन इंजनों को बंद करने और उन्हें वापस करने का आदेश दिया था।

खंडपीठ ने आर्थिक संकटों का सामना कर रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और दोनों पक्षों को आपस में समझौता करने के लिए कहा है।

विमानन कंपनी को अब पट्टे पर दिए गए इंजन वाले विमानों को खड़ा करना होगा, जब तक वह राहत के लिए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती है। स्पाइसजेट ने अदालत को बताया कि कंपनी 21 विमानों का परिचालन कर रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का खंडपीठ फ्रांस की कंपनी टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस से पट्टे पर लिए गए तीन इंजनों को बंद करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

नकदी संकटों का सामना कर रही स्पाइसजेट ने पिछली सुनवाई में अदालत को बताया था कि वह 30 सितंबर तक 10 लाख करोड़ डॉलर की मासिक किस्त के साथ 16 लाख डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करेगी।

विमानन कंपनी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि 12 अगस्त तक बकाया राशि में 26.7 लाख डॉलर की चूक हुई है और बकाया भुगतान के लिए 30 सितंबर तक मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी 3.57 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है।

पट्टेदारों ने इंजनों के लिए 2 करोड़ डॉलर से अधिक के बकाया का दावा करते हुए दिसंबर में स्पाइसजेट के खिलाफ मुकदमा किया था। मगर अदालत ने विमानन कंपनी को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे होते तो वह अदालत में अपना बचाव नहीं करती।

First Published - September 11, 2024 | 10:22 PM IST

संबंधित पोस्ट