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Flipkart: मानसिक यातना के मामले में फ्लिपकार्ट पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिए आदेश

आईफोन का ऑर्डर रद्द करना अतिरिक्त मुनाफा कमाने के इरादे से रद्द किया गया था, जो कंपनी की तरफ से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला है।

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एजेंसियां   
Last Updated- March 17, 2024 | 11:29 PM IST

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Flipkart को अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने का दोषी पाया है और आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 10,000 रुपये का भुगतान करे क्योंकि आईफोन का ऑर्डर रद्द करने पर ग्राहक को मानसिक यातना झेलनी पड़ी।

यह ऑर्डर अतिरिक्त मुनाफा कमाने के इरादे से रद्द किया गया था, जो कंपनी की तरफ से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ये बातें कही और आयोग ने पिछले महीने यह आदेश जारी किया था। इस आदेश की विस्तृत ब्योरा रविवार को उपलब्ध हुआ।

आयोग ने पाया कि ग्राहक को हालांकि रिफंड मिल गया, लेकिन उसे जो मानसिक यातना झेलनी पड़ी, उसके लिए उसे मुआवजे की दरकार है क्योंकि यह ऑर्डर एकपक्षीय तौर पर रद्द कर दिया गया था।

दादर निवासी की शिकायत के मुताबिक, उसने 10 जुलाई 2022 को आईफोन का ऑर्डर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से दिया था और क्रेडिट कार्ड से 39,628 रुपये का भुगतान किया था। आईफोन 12 जुलाई को डिलिवर होना था, लेकिन छह दिन बाद उसे SMS से सूचित किया कि उसका ऑर्डर रद्द कर दिया गया है।

First Published : March 17, 2024 | 9:56 PM IST