संकट से जूझ रही एडटेक फर्म बैजूस (Byju’s) ने दूसरे राइट्स इश्यू पर आगे बढ़ने से रोकने वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस पर 24 जून को सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले 18 जून और 21 जून को सुनवाई हुई थी।
एनसीएलटी के आदेशों को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) के समक्ष चुनौती दिए जाने की संभावना थी। लेकिन बैजूस ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।
एनसीएलटी बेंगलूरु ने 12 जून को बैजूस को मौजूदा शेयरधारकों और उनकी शेयरधारिता के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। 13 जून को उपलब्ध इस आदेश में कहा गया है, ‘मुख्य याचिका के निपटारे तक मौजूदा शेयरधारकों और उनकी शेयरधारिता के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए।’
इसका मतलब यह है कि जब तक पंचाट इस मामले पर फैसला नहीं ले लेता, तब तक बैजूस को शेयर जारी करने और 20 करोड़ डॉलर के राइट्स इश्यू से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
दूसरा राइट्स इश्यू 13 मई को शुरू हुआ था और 13 जून को समाप्त होने की उम्मीद थी। इसके साथ ही, बैजूस को दूसरे राइट्स इश्यू से प्राप्त किसी भी धनराशि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी और दूसरे राइट्स इश्यू से प्राप्त राशि को एक अलग खाते में जमा करना पड़ा था।
एनसीएलटी ने बैजूस को 29 जनवरी को राइट्स इश्यू खुलने से लेकर अब तक संबंधित एस्क्रो बैंक खातों का पूरा ब्योरा 12 जून से 10 दिन के भीतर दाखिल करने का भी निर्देश दिया था।
उद्योग सूत्रों के अनुसार कानूनी लड़ाई से एडटेक फर्म के परिचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। साथ ही विक्रेताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के अलावा कर्मचारियों को वेतन देने में भी समस्या आ सकती है।