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सहकारी चीनी मिलों को सरकार गारंटी पर उपलब्ध कराएगी ऋण

राज्य सरकार की गारंटी पर सहकारी चीनी फैक्ट्री को पूर्व में स्वीकृत अतिदेय ऋण का पुनर्निर्माण करने से पहले उधारकर्ता को स्टेट बैंक को बकाया ब्याज का पूरा भुगतान करना होगा

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सुशील मिश्र   
Last Updated- September 07, 2023 | 6:47 PM IST

वित्तीय संकट में फंसी सहकारी चीनी मिलों को सरकार राज्य सहकारी बैंक से सरकार की गारंटी पर ऋण उपलब्ध कराएगी। यह ऋण नियम एवं शर्तों के अधीन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। आठ फीसदी की ब्याज दर और भुगतान की समय सीमा आठ साल होगी।

कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक (MSCCB) द्वारा चीनी मिलों को दिए गए लोन के लिए बैंक गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। MSCCB ने 8 फीसदी पर कर्ज और आठ साल के भुगतान समय की पेशकश की है। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिन मिलों पर कोई बकाया लोन नहीं है और जिनकी कुल संपत्ति लोन राशि का कम से कम डेढ़ गुना है, वे लोन के लिए पात्र है। इसके अलावा, हमने निदेशकों पर व्यक्तिगत रूप से देनदारी तय करने का फैसला किया है, उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को ऋण के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इस ऋण का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार की गारंटी पर सहकारी चीनी फैक्ट्री को पूर्व में स्वीकृत अतिदेय ऋण का पुनर्निर्माण करने से पहले उधारकर्ता को स्टेट बैंक को बकाया ब्याज का पूरा भुगतान करना होगा। उसके बाद, शेष मूलधन और नए ऋण की सिफारिश कुल मिलाकर 8 वर्षों तक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 6 वर्षों की समान 12 अर्ध-अवधि किस्तों में रहेगी, जिसमें दोनों के लिए 2 वर्ष की छूट अवधि होगी। यह छूट अवधि केवल इस ऋण के लिए लागू होगी।

इथेनॉल परियोजना में फैक्ट्री के सह-उत्पादन और उत्पादित उप-उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि को जमा करने के लिए स्टेट बैंक में एक अलग एस्क्रो खाता खोलना होगा और फैक्टरी को वर्गीकृत करने के लिए स्टेट बैंक को पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी।

First Published : September 7, 2023 | 6:47 PM IST