केंद्र को करना चाहिए पीडीएस के तहत ज्यादा आवंटन : सीएसीपी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 3:47 AM IST

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि गोदामों में भारी मात्रा में भंडारण को देखते हुए केंद्र सरकार को अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को अतिरिक्त अनाज का आवंटन करना चाहिए। साथ ही उन्हें 3 महीने अग्रिम के हिसाब से अनाज दिया जाना चाहिए, जिससे कि भंडारण की जगह खाली की जा सके।
आयोग ने 2021-22 के खरीफ के दाम के अनुमान जारी करते हुए अपने गैर मूल्य सिफारिशों में कहा कि सरकार के पास बड़ी मात्रा में अनाज पड़ा है, जिसे एथेनॉल उत्पादन में लगाया जाना चाहिए।
सीएसीपी ने कहा, ‘खाद्यान्न प्रबंधन में सोचे समझे नीतिगत ढांचे की बात कही गई है, जिससे ज्यादा उत्पानद, खरीद और उसके कारण एकत्र स्टॉक का प्रबंधन किया जा सके। इससे नीतिगत रुख खाद्यान्न उत्पादन से खाद्यान्न प्रबंधन की ओर हो रहा है।’
इसकी सिफारिशें सरकार के लिए अनिवार्य नहीं होतीं और यह परामर्श की प्रकृति की हैं।
केंद्र सरकार इस सयम हर महीने करीब 3 करोड़ सर्वाधिक गरीब हर परिवार को 35 किलो खाद्यान्न देती है, जिनके पबास अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है। इसके साथ ही वह प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में आने वाली श्रेणी में शामिल लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज देती है। इन दोनों श्रेणियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बहुत ज्यादा सब्सिडी वाली दरों पर 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मोटे अनाज दिए जाते हैं।

First Published : June 10, 2021 | 11:44 PM IST