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बीबीएमपी विकास शुल्क संबंधी पहले के आदेश पर रोक

PTI

- September,14 2012 8:13 PM IST

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज अपने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें वृहद बेंगलूर महानगर पालिका

न्यायमूर्ति बी एस पाटिल ने 20 अप्रैल को पहला आदेश दिया था।

बीबीएमपी ने उस आदेश को चुनौती देने हुए कई रिट अपील दाखिल की थी।

इन रिट अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगले आदेश तक पूर्व के फैसले पर रोक लगा दी।

भाषा

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