कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज अपने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें वृहद बेंगलूर महानगर पालिका
न्यायमूर्ति बी एस पाटिल ने 20 अप्रैल को पहला आदेश दिया था।
बीबीएमपी ने उस आदेश को चुनौती देने हुए कई रिट अपील दाखिल की थी।
इन रिट अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अगले आदेश तक पूर्व के फैसले पर रोक लगा दी।
भाषा