Delhi pollution: पराली जलाने पर किसानों को देना होगा दोगुना जुर्माना, जमीन के हिसाब से दंड होगा निर्धारित

दो से पांच एकड़ वाले किसानों पर 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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नितिन कुमार   
Last Updated- November 07, 2024 | 11:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 में “कमजोर” दंड का जिक्र करते हुए आलोचना किए जाने के बाद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिगड़ती वायु क्वालिटी से निपटने के लिए पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। बुधवार को जारी नए निर्देशों के अनुसार, पराली जलाने पर किसानों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि “जब तक अधिनियम की धारा 15 के तहत सख्ती से कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक गलत कार्यों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाना संभव नहीं है।” अदालत ने सरकार को दो हफ्ते में इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

वायु क्वालिटी प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021 के तहत, अब पराली जलाने वाले किसानों पर उनकी जमीन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये, दो से पांच एकड़ वाले किसानों पर 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

यह दंड नियम वायु क्वालिटी प्रबंधन आयोग के संशोधन नियम, 2024 के तहत लागू किए गए हैं, जिनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और CAQM को पराली जलाने की शिकायतों और जांच का जिम्मा सौंपा गया है। ये नियम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के NCR क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में लागू होंगे।

अगर किसी किसान को पराली जलाते हुए पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 30 दिनों के भीतर भरना अनिवार्य होगा। अगर जुर्माना समय पर नहीं भरा जाता है, तो आयोग की ओर से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और चालान के साथ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी को भेजा जाएगा। अधिकारी इस राशि को बकाया कर के रूप में वसूलेगा और उस किसान के नाम पर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में एक विशेष निशान लगाया जाएगा।

वसूले गए इस जुर्माने की राशि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के खाते में जमा की जाएगी।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, पराली जलाने से जुड़े आंकड़े कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं।

भारतीय कृषि रिसर्च संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, पराली जलाने के मामले 2020 में 71,829 से घटकर 2024 में 16 सितंबर से 6 नवंबर तक 12,514 रह गए हैं। इसके बावजूद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि इस अवधि में खराब से लेकर गंभीर स्तर तक के प्रदूषित दिनों की संख्या 87 से बढ़कर 110 हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में 200 से ऊपर “खराब” और 401 से अधिक “गंभीर” माना जाता है।

केंद्र के विज्ञान और पर्यावरण (CSE) द्वारा बुधवार को पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 30.34% प्रदूषण स्थानीय कारणों से है, जिसमें 50.1% हिस्सा ट्रांसपोर्ट का है। इसके अलावा, 34.97% प्रदूषण एनसीआर के आसपास के जिलों से आता है और 27.94% अन्य क्षेत्रों से। पराली जलाने का योगदान दिल्ली के कुल प्रदूषण में सिर्फ 8.19% है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर फटकार मिलने के बाद यह केंद्र सरकार का दूसरा कदम है। गुरुवार को बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया कि पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (जांच और दंड लगाने के तरीके) नियम, 2024 लागू किए हैं, जिनमें उल्लंघनों की जांच और जुर्माने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

इन नए नियमों में जुर्माना तय करते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखने का निर्देश है, जैसे परियोजना का स्थान, आकार, उद्योग का प्रकार और उल्लंघन का प्रकार।

गुरुवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली में औसत AQI 367 दर्ज किया, जो गंभीर स्तर के करीब है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में AQI 400 से अधिक हो गया, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में AQI 252 से 313 के बीच दर्ज किया गया, जो “बहुत खराब” श्रेणी में है।

First Published : November 7, 2024 | 9:42 PM IST