दिल्ली में स्ट्रीट फूड वेंडर को भी स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की परिधि में लाया जाएगा। नगर निगम स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यापार लाइसेंस देने की नीति लागू करने जा रहा है। इससे स्ट्रीट वेंडर को कारोबार करने में सहूलियत होगी और निगम को भी लाइसेंस शुल्क के रूप में आमदनी होगी।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की नीति को अग्रिम स्वीकृति दे दी है। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि केवल जोनल टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा अनुमोदित स्ट्रीट वेंडर को व्यापार हेतु स्थान देने के उपरांत पूर्वी निगम द्वारा स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस दिया जाएगा। निगम द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिनको ध्यान में रखकर ही स्ट्रीट वेंडर्स को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस परिवार के किसी एक सदस्य को ही जारी किया जाएगा। स्ट्रीट फूड वेंडिंग का संचालन किसी भी तरह से पैदल चलने वालों या किसी भी परिवहन चालकों की आवाजाही में बाधा नहीं बनेगा, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड वेंडिंग का संचालन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही होगा।
महापौर अग्रवाल ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत लाइसेंसधारकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के निगमायुक्त विकास आनंद ने बताया कि लाइसेंसधारी भोजन परोसने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल आइटम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे केवल बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल सर्विंग आइटम का उपयोग करेंगे।
