ITR Filing 2025: रिटर्न भरने में हो रही है दिक्कत? आयकर विभाग की TAXASSIST सेवा करेगी मदद; जानें कैसे करेगा काम

ITR Filing 2025: आयकर विभाग ने बताया कि TAXASSIST एक सपोर्ट सर्विस है जो टैक्स संबंधी सवालों और नोटिसों का जवाब देने में मदद करेगी।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- July 06, 2025 | 4:07 PM IST

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024–25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की मदद के लिए एक नई सुविधा ‘TAXASSIST’ शुरू की है। इस सुविधा का मकसद टैक्स फाइलिंग के दौरान मिलने वाली सूचनाओं और नोटिसों को समझने में करदाताओं की सहायता करना है।

आयकर विभाग ने बताया कि TAXASSIST एक सपोर्ट सर्विस है जो टैक्स संबंधी सवालों और नोटिसों का जवाब देने में मदद करेगी। इस अभियान के तहत विभाग टैक्सपेयर्स को ईमेल और मैसेज के जरिए जरूरी नोटिस या अन्य टैक्स-से जुड़ी जानकारी भेजता है।

विभाग ने इसे लेकर कहा, “TAXASSIST आपकी टैक्स से जुड़ी सभी चिंताओं का समाधान है। यह सेवा विभागीय नोटिस समझने, वित्तीय मामलों को ट्रैक करने और जरूरी टैक्स डेडलाइन की याद दिलाने जैसे कामों में मदद करेगी।”

इस अभियान का मकसद टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना और टैक्सपेयर्स को जरूरी गाइडेंस देना है, ताकि वे समय पर और सही तरीके से रिटर्न फाइल कर सकें।

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TAXASSIST: 80GGC छूट के दावों पर भी देगा सलाह

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए नया टूल TAXASSIST लॉन्च किया है। इसकी मदद से आयकरदाता रिटर्न फाइल करते समय अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। विभाग का कहना है कि यह टूल टैक्स प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और परेशानी मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

TAXASSIST के ज़रिए टैक्सपेयर्स को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे, साथ ही रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को समझने में भी आसानी होगी। खासकर सेक्शन 80GGC के अंतर्गत टैक्स छूट का दावा करने वाले लोगों के लिए यह टूल काफी उपयोगी साबित हो सकता है।

क्या है सेक्शन 80GGC?

इस सेक्शन के तहत किसी वैध राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान करने पर टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन कई बार टैक्सपेयर्स या तो गलती से या जानबूझकर गलत दावा कर देते हैं। ऐसे मामलों में TAXASSIST उन्हें जरूरी सलाह देता है।

तीन उदाहरणों के जरिए बताया गया उपयोग:

  • मामला 1: गलती से छूट का दावा किया
    अगर किसी ने अनजाने में सेक्शन 80GGC के तहत छूट ले ली है, तो TAXASSIST उन्हें रिटर्न संशोधित करने या ITR-U फाइल करने की सलाह देता है। साथ ही टैक्स और ब्याज जमा करने को कहता है ताकि पेनल्टी से बचा जा सके।
  • मामला 2: फर्जी डोनेशन दिखाया
    अगर कोई टैक्सपेयर फर्जी राजनीतिक दान दिखाकर छूट का दावा करता है, तो यह टैक्स चोरी मानी जाएगी। इस स्थिति में भी TAXASSIST ITR-U दाखिल कर बकाया टैक्स व ब्याज भरने की सलाह देता है।
  • मामला 3: वैध दान किया है
    अगर दान किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को किया गया है, तो TAXASSIST टैक्सपेयर को दान की रसीद और बैंक लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की सलाह देता है, क्योंकि जांच के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है।

रिटर्न फाइल करने की बढ़ी हुई डेडलाइन

इस बार आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी। यह राहत वित्त वर्ष 2024–25 के लिए दी गई है।

First Published : July 6, 2025 | 4:07 PM IST