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PAN-Aadhaar Linking Last Date: फटाफट करें पैन-आधार को लिंक, 1 जुलाई से हो सकती है दिक्कत

CBDT ने लोगों को और अधिक समय देते हुए के पैन-आधार को लिंक करने के लिए डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया था।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- June 30, 2023 | 11:06 AM IST

PAN Aadhaar Linking Last Date: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया है तो आज यानी 30 जून को ऐसा करने की लास्ट डेट है।

पैन-आधार को लिंक करने के लिए आज लोगों को 1000 रुपये का शुल्क भरना होगा। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय दिया था। इसके बाद CBDT ने लोगों को और अधिक समय देते हुए के पैन-आधार को लिंक करने के लिए डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया था।

जो लोग आज भी अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे उनका PAN Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

जिन लोगों का पैन कार्ड डिएक्टिवेट होगा, वह कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर कोई भी अन्य जरूरी काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

इसलिए अभी भी आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं।

ऐसे करना होगा पैन कार्ड को आधार से लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खल जाएगा। यहां आपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल दें।
  • इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ के ऑप्शन को चुनें।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा।
  • OTP डालते ही आपको ‘Validate’ पर क्लिक करना होगा।
  • 1000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

इन लोगों के लिए नहीं है पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं

  • असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के नागरिकों को पैन-आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं।
  • आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट को भी पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं।
  • भारत का नागरिक नहीं होने पर भी पैन-आधार लिंक की जरूरत नहीं ।
First Published : June 30, 2023 | 11:06 AM IST