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New Financial Year : नया फाइनेंशियल ईयर कल से शुरू, ये वित्तीय बदलाव आम व्यक्ति की जेब पर डालेंगे सीधा असर

Last Updated- March 31, 2023 | 8:31 PM IST
Income Tax Return

आज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अंतिम दिन है। एक अप्रैल 2023 के साथ नया वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल शुरू हो जाएगा। ऐसे में इसके साथ ही कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इसके साथ ही हम सबके फाइनेंशियल जीवन में कुछ न कुछ आएगा।

ऐसे में हम आपको उन छह वित्तीय बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आम व्यक्ति की जेब पर सीधा असर डालेंगे।आइए जानते हैं इस बारे में-

1. हाई वैल्यू वाली इंश्योरेंस पॉलिसियों (सालाना 5 लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम के साथ) से प्राप्त आय पर लगेगा टैक्स।

सरकार ने बजट में एक अप्रैल 2023 या उसके बाद से बेची गई पांच लाख रुपये और उससे अधिक के कुल प्रीमियम वाली हाई वैल्यू बीमा पॉलिसियों को टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया था।

इस कदम के पीछे सरकार का तर्क यह है कि कई HNI आयकर अधिनियम की धारा 10 (10D) के तहत प्रदान की गई छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं, बीमा कंपनियों ने कहा है कि इसके ऐसी नीतियां नकारात्मक रिटर्न पैदा कर सकती है।

2. F&O ट्रेडों पर उच्च STT

वायदा और विकल्प यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) की बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) 25 फीसदी बढ़ जाएगा। फाइनेंस बिल, 2023 में दरअसल ऑप्शन की बिक्री के लिए एसटीटी को 5,000 रुपये की मौजूदा दर से बढ़ाकर 6,250 रुपये प्रति 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, सिक्योरिटीज में फ्यूचर्स की बिक्री के लिए एसटीटी दर को 0.01 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.0125 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 1,250 रुपये प्रति 1 करोड़ रुपये है। यह कदम अनिवार्य रूप से व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग की लागत में वृद्धि करेगा और उनके ब्रेक इवन पॉइंट को बढ़ाएगा।

3. म्यूच्यूअल फंड लोन पर हाई टैक्स

डेट म्युचुअल फंड (एमएफ), गोल्ड ईटीएफ और अंतरराष्ट्रीय फंड पर मिलने वाले पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स पर टैक्स अब व्यक्तिगत आयकर स्लैब के आधार पर लगाया जाएगा। वर्तमान में, तीन साल से अधिक के डेट फंड निवेश लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ टैक्स (एलटीसीजी) के तहत आते है।

इसका मतलब है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ गेन पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। तीन साल से कम के निवेश पर शॉर्ट-टर्म गेन टैक्स (STCG) लगता है और निवेशक को अपने स्लैब रेट पर टैक्स चुकाना पड़ता है।

4. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई

इस वर्ष के केंद्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत निवेश की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए यह सरकार समर्थित योजना आम तौर पर मानक फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर का भुगतान करती है।

निवेश की सीमा में वृद्धि का मतलब है कि वरिष्ठ नागरिक अब इस योजना में बड़ा फंड लगा सकते हैं और बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। FY 23 की आखिरी तिमाही के लिए इस स्कीम पर ब्याज दर 8 फीसदी तय की गई थी।

5. फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड रसीद में बदलने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा

केंद्रीय बजट 2023 में, सरकार ने कहा कि फिजिकल गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) में बदलना पूंजीगत लाभ कर के दायरे में नहीं आएगा। इससे सोने के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ईजीआर स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार की जाने वाली डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदें हैं। इस फॉर्म के तहत, निवेशक डीमैटरियलाइज्ड रूप में सोना खरीदते हैं और फिजिकल गोल्ड के बजाय सोने की रसीद दी जाती हैं।

6. यूपीआई पर पीपीआई आधारित मर्चेंट लेनदेन पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लगेगा

एक अप्रैल से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें वॉलेट शामिल हैं, UPI इकोसिस्टम में इंटर ऑपरेबल होंगे। इसका मतलब है कि फुल केवाईसी वॉलेट ग्राहक किसी भी क्यूआर कोड के साथ व्यापारियों को भुगतान करने के लिए अपने वॉलेट बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं।

हालांकि, 1.1 प्रतिशत तक का एक इंटरचेंज शुल्क होगा, जो व्यापारी को इस मामले में वॉलेट जारी करने वाले को भुगतान करना होगा, यदि लेनदेन मूल्य 2,000 रुपये से अधिक है।

First Published - March 31, 2023 | 7:40 PM IST

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