ITR Filing: आयकर विभाग ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और बीते चार दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। हाल के वर्षों में पहली बार आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है। यह कर अनुपालन में सुगमता और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में उठाया गया कदम है।
ITR फॉर्म 1 (सहज) और ITR फॉर्म 4 (सुगम) बड़ी संख्या में छोटे और मझोले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। वहीं ITR-2 आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि उसने करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक) के लिए एक अप्रैल, 2024 से अपने ITR दाखिल करने की सुविधा दे दी है।
CBDT ने कहा, ‘‘आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म ITR-1, ITR-2 और ITR-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही CBDT ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से ITR-6 के माध्यम से अपने ITR दाखिल कर सकती हैं।
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सहज फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की आय वाला निवासी व्यक्ति दायर कर सकता है। यह आय वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय हो सकती है। वहीं सुगम फॉर्म को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा दायर किया जा सकता है जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है।
CBDT ने ITR फॉर्म को पहले ही अधिसूचित कर दिया था। ITR 1 और 4 फॉर्म को 22 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था जबकि ITR-6 को 24 जनवरी और ITR-2 को 31 जनवरी को अधिसूचित किया गया था। नए वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू हो गई है और इन चार दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल भी किए जा चुके हैं। CBDT ने कहा कि ITR 3, 5 और 7 फॉर्म दाखिल करने की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।