PSU, बैंक और राज्यों के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
सरकारी आदेश के अनुसार यह बढ़ी हुई सीमा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU), बैंकों, पोर्ट ट्रस्ट, आरबीआई, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और सोसाइटी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। इन कर्मचारियों को उनकी अपनी सेवा शर्तों और पेंशन नियमों के अनुसार ही ग्रेच्युटी मिलेगी।
DoPPW की भूमिका
DoPPW केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़े नियम बनाने और समय पर पेंशन-ग्रेच्युटी भुगतान सुनिश्चित करने वाला प्रमुख विभाग है। यह समय-समय पर नियमों में बदलाव और स्पष्टीकरण जारी करता है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को सही लाभ मिल सके।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित फैसला
सरकार ने 30 मई 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया। यह संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू मानी गई है और यह निर्णय 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है।
बता दें कि इस फैसले की घोषणा 30 अप्रैल 2024 को की गई थी, लेकिन 7 मई को जारी एक परिपत्र के बाद इसकी प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। बाद में 30 मई को जारी स्पष्टीकरण के साथ इसे केंद्रीय सिविल कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया।