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EPF रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी, चेक करें नई डेडलाइन

श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा कि नियोक्ताओं को हर महीने की 15 तारीख तक ईसीआर दाखिल करना अनिवार्य है

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भाषा   
Last Updated- October 13, 2025 | 10:49 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सितंबर माह के लिए ईपीएफ रिटर्न या ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न) दाखिल करने की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाकर 22 अक्टूबर, 2025 तक कर दी है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा कि नियोक्ताओं को हर महीने की 15 तारीख तक ईसीआर दाखिल करना अनिवार्य है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली शुरू की है, जो सितंबर, 2025 वेतन माह से लागू होगी। नवीनीकृत ईसीआर की नई विशेषताओं को अपनाने में कई नियोक्ताओं के अनुरोध और इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठानों को रिटर्न दाखिल करने में आने वाली कठिनाई को देखते हुए, सितंबर वेतन माह के लिए ईसीआर दाखिल करने की तिथि 22 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

First Published : October 13, 2025 | 10:38 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)