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एडवांस टैक्स के अलावा PPF, NPS और सुकन्या योजना के निवेशकों के लिए बड़ी चेतावनी; 31 मार्च से पहले जरूर करें ये काम

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निवेशकों को चेतावनी: 31 मार्च से पहले PPF, NPS और सुकन्या योजना में न्यूनतम निवेश न करने पर खाते फ्रीज और पेनल्टी का खतरा।

Last Updated- March 23, 2026 | 3:42 PM IST
Investment
Representative Image

31 मार्च 2026 करीब आने वाला है, इसलिए निवेशकों के लिए अपने टैक्स, निवेश और फाइनेंशियल प्लान की समीक्षा करना बेहद जरूरी है। अगर आप अभी समय रहते अपने खाते अपडेट और न्यूनतम निवेश पूरा कर लेते हैं, तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं और टैक्स छूट का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे जरूरी फाइनेंशियल काम, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा करना जरूरी है।

एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा करें

अगर आपकी इनकम केवल सैलरी तक सीमित नहीं है और आप किराया, फ्रीलांसिंग या बिजनेस से भी कमाते हैं, तो एडवांस टैक्स देना जरूरी है। नियम के मुताबिक 15 मार्च 2026 तक कुल टैक्स देनदारी का 100% भुगतान करना चाहिए। समय पर भुगतान न होने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है।

PPF खाताधारकों के लिए नियम

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF खाते को सक्रिय रखने के लिए हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है और लोन या निकासी जैसी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। खाते को दोबारा चालू करने के लिए हर डिफॉल्ट साल के लिए 500 रुपये के साथ 50 रुपये पेनाल्टी यानी कुल 550 रुपये प्रति वर्ष देना होगा।

सुकन्या समृद्धि योजना में क्या करें

सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल न्यूनतम 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर 31 मार्च तक यह राशि जमा नहीं की गई, तो खाता डिफॉल्ट हो जाएगा। इसे फिर से चालू कराने के लिए हर डिफॉल्ट वर्ष के 250 रुपये और 50 रुपये प्रति वर्ष जुर्माना देना होगा।

Also Read | Income Tax Rules 2026: 1 अप्रैल से नए टैक्स नियम लागू, क्या बदलेगा और क्या रहेगा वही, FAQs में जानें हर जरूरी जवाब

NPS खाताधारकों के लिए चेतावनी

नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में एक वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर यह रकम टियर-1 खाते में जमा नहीं होती है, तो खाता फ्रीज हो सकता है। इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए बकाया राशि के साथ 100 रुपये पेनाल्टी देनी होगी।

अगर आप अतिरिक्त टैक्स बचाना चाहते हैं तो NPS में निवेश कर सकते हैं। धारा 80CCD(1B) के तहत इसमें ₹50,000 तक की एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है, जो 80C की ₹1.5 लाख सीमा के अलावा है। इसे लास्ट मिनट टैक्स सेविंग का अच्छा विकल्प माना जाता है।

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First Published - March 23, 2026 | 3:42 PM IST

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