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Advance Tax Deadline Today: जिन लोगों की एक वित्त वर्ष में नेट टैक्स लायबिलिटी (Net Tax Liability) 10,000 रुपये से ज्यादा है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना जरूरी होता है। अक्सर कई टैक्सपेयर्स यह नहीं समझ पाते कि उन्हें एडवांस टैक्स देना है या नहीं। खासकर सैलरी पाने वाले लोग यह मान लेते हैं कि चूंकि उनकी सैलरी से TDS कट रहा है, इसलिए अलग से कुछ भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सोच आगे चलकर ब्याज और पेनाल्टी की वजह बन सकती है।
एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की आज यानी 15 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को अपनी कुल आय और टैक्स देनदारी का दोबारा आकलन कर लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की चूक न हो।
एडवांस टैक्स पूरे साल में चार किस्तों में जमा किया जाता है-
नियमों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की अनुमानित आय पर बनने वाले कुल टैक्स का 75 प्रतिशत हिस्सा 15 दिसंबर तक जमा होना चाहिए। तय रकम समय पर न भरने पर हर महीने 1 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है।
अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी से TDS घटाने के बाद भी 10,000 रुपये से ज्यादा टैक्स बचता है, तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा।
सरल शब्दों में: कुल टैक्स – TDS = नेट टैक्स लायबिलिटी
अगर यह रकम 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। टैक्स से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें।