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SAT में येस बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर को नहीं मिली राहत

कपूर अभी डीएचएफएल धनशोधन मामले में जेल में हैं।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- July 31, 2023 | 11:54 PM IST

बाजार नियामक के रिकवरी नोटिस पर येस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी राणा कपूर को प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने सोमवार को तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

येस बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ ने 2.22 करोड़ रुपये की रिकवरी नोटिस के खिलाफ सैट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सेबी की तरफ से लगाया गया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना व ब्याज के अलावा रिकवरी की लागत शामिल है। सेबी ने 25 जुलाई को नोटिस जारी किया था।

जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर चुकानी है। भुगतान में नाकाम रहने पर उनके बैंक खाते व संपत्तियां जब्त हो सकती हैं।

नोटिस पर स्थगन आदेश देने से इनकार करते हुए पंचाट ने कहा कि इसमें तत्काल कदम उठाने जैसा कुछ भी नहीं है और कहा कि पहले से तय मामले पर सुनवाई होगी।

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पूंजी बाजार नियामक ने सितंबर 2022 में जुर्माना लगाया था, जो येस बैंक के एटी-1 बॉन्ड के बारे में निवेशकों को कथित तौर पर गलत जानकारी देने, तथ्यों को छुपाने के अलावा गलत सूचना के आधार पर इसकी बिक्री शामिल है।

कपूर अभी डीएचएफएल धनशोधन मामले में जेल में हैं।

First Published : July 31, 2023 | 11:36 PM IST