भारतीय बाजार नियामक सेबी ने BRH वेल्थ क्रिएटर्स के मामले में सख्त एक्शन लिया है। सेबी ने 11 लोगों पर जुर्माना लगाया है। सेबी ने ये आदेश फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दिया है। इस मामले में सेबी ने आरोपियों को 5 से लेकर 7 साल के लिए शेयर बाजार से बैन कर दिया है।
BRH वेल्थ और BRH कमोडिटीज़ पर 5-5 करोड़ रू के जुर्माने का आदेश दिया गया है। वहीं इसे बाजार से 7 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। कंपनी के डायरेक्टर अनुभव भट्टर पर 1 करोड़ रु की पेनाल्टी और 7 साल की पाबंदी लगाई गई है।
इसके अलावा अन्य आरोपियों पर सेबी ने 10-10 लाख रुपये जुर्माना और बाजार से 5-5 साल के लिए बैन लगा दिया है। अब BRH वेल्थ, BRH कमोडिटीज, भट्टर मार्केट में संपत्तियां नहीं बेच सकेंगे।
बता दें, BRH पर निवेशकों के शेयर, फंड डाइवर्जन का आरोप लगा है। सेबी ने BRH वेल्थ और BRH कमोडिटीज़ के बैंक खातों की रकम एक अलग खाता खोलकर NSE को जमा कराने के लिए कहा है। साथ ही आदेश दिया है कि अलग डीमैट खोलकर इन दोनों कंपनियों के खातों में पड़े शेयरों को ट्रांसफर किया जाए। ताकि निवेशकों के क्लेम का निपटारा किया जा सके।
दरअसल, सेबी और एक्सचेंजों ने 1 अप्रैल 2017 से लेकर अक्टूबर 2018 तक दोनों कंपनियों के खातों की जांच की थी जिसके बाद ढेरों गड़बड़ियां सामने आईं। इन कंपनियों ने निवेशकों के शेयरों को गिरवी रखकर उस पर लोन लिया, निवेशकों के फंड की हेराफेरी की, साथ ही पॉवर ऑफ अटार्नी के दुरुपयोग जैसी गड़बड़ियां सामने आईं।
सेबी ने अब कंपनी और कंपनी मालिकों को निवेशकों के पैसे लोटाने का आदेश दिया है। वहीं तीनों की संपत्तियों की बिक्री पर भी रोक लगी है। सेबी ने कहा है बकाया शेयर भी वापस किए जाएं या फिर शेयर की वैल्यू के हिसाब से बदले में पैसे दें।