बाजार नियामक सेबी ने कारोबार के दिन ही (टी प्लस जीरो) वैकल्पिक आधार पर निपटान का बीटा वर्जन लागू करने के लिए गुरुवार को दिशानिर्देश जारी किए। नई व्यवस्था 28 मार्च से लागू हो जाएगी। यह इक्विटी कैश मार्केट में मौजूदा टी प्लस वन निपटान चक्र के अतिरिक्त होगा। यह विकल्प दिन में 1.30 बजे तक किए गए कारोबार के लिए ही उपलब्ध होगा।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि इक्विटी कैश मार्केट के मौजूदा निपटान चक्र के अतिरिक्त टी प्लस जीरो निपटान चक्र का बीटा वर्जन वैकल्पिक आधार पर लागू करने के लिए व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह व्यवस्था 25 शेयरों तक सीमित रहेगी और इसके साथ ब्रोकरों की भी सीमित संख्या रहेगी।
बाजार नियामक ने कहा कि निपटान चक्र घटाने से लागत कम होगी और कार्य में दक्षता के अलावा निवेशकों से लिए जाने वाले शुल्क में पारदर्शिता आएगी। साथ ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन में जोखिम प्रबंधन मजबूत होगा और प्रतिभूति बाजार का इकोसिस्टम भी।
सेबी ने मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन को परिचालन से जुड़े अतिरिक्त दिशानिर्देश मसलन ट्रेडिंग, क्लियरिंग व जोखिम प्रबंधन के लिए व्यवस्था सामने रखने को कहा है। वे बार-बार पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) भी जारी करेंगे। नियामक ने कहा कि वह हितधारकों से आगे भी संपर्क जारी रखेगा।