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एनएफओ राशि के लिए 30 दिन का वक्त

‘यदि एएमसी 30 व्यावसायिक दिन में कोष का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं रहती है तो उसे लिखित में उसके कारण बताने होंगे।'

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- February 27, 2025 | 11:15 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंडों के लिए नई फंड पेशकशों (एनएफओ) से जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल 30 व्यावसायिक दिनों के अंदर करना अनिवार्य बना दिया है।

गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में नियामक ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से उनके योजना दस्तावेज में फंड इस्तेमाल के लिए समय-सीमा बताने को भी कहा है।

विशेष मामलों में यह समय-सीमा अन्य 30 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी। सेबी ने कहा, ‘यदि एएमसी 30 व्यावसायिक दिन में कोष का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं रहती है तो उसे लिखित में उसके कारण बताने होंगे। इसमें रकम इस्तेमाल करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी शामिल होगी। ये कारण एएमसी की निवेश समिति के समक्ष पेश करने होंगे। एएमसी की निवेश समिति समय सीमा को 30 कारोबारी दिनों तक बढ़ा सकती है।’

First Published : February 27, 2025 | 10:56 PM IST