कानून

जीएसटी में गिरफ्तारी पर अहम फैसला

आपराधिक कानून के तहत मिले सुरक्षात्मक उपाय सीमा शु्ल्क और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के मामले में दोषी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- February 27, 2025 | 11:09 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि आपराधिक कानून के तहत मिले सुरक्षात्मक उपाय सीमा शु्ल्क और वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के मामले में दोषी व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी के पीठ ने जीएसटी अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को चुनौती देने वाली 279 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

अदालत ने जीएसटी और सीमा शुल्क के तहत गिरफ्तारी और अभियोजन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। साथ ही यह स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी का इस्तेमाल वसूली के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उपलब्ध हैं। भारत का संविधान अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों सहित अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। बीएस

First Published : February 27, 2025 | 10:54 PM IST