कार्यस्थल के लिए जारी हुए दिशानिर्देश

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 14, 2022 | 11:27 PM IST

केंद्र सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे कोरोनावायरस महामारी के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों पर केंद्रीकृत वातानुकूलन प्रणाली का प्रयोग करने से बचें, कोविड-19 वायरस को लेकर विशिष्ट अवकाश नीति तैयार करें और काम की जगह को नए ढंग से तैयार करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्ष वर्धन ने मंगलवार को उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए कोविड-19 सुरक्षित कार्यस्थल दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा तैयार किए गए हैं।
दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘कार्यस्थल पर हर व्यक्ति (लक्षण या बिना लक्षण) को संक्रमण की आशंका वाला माना जाना चाहिए और सारी योजना इस बात को ध्यान में रखकर तैयार करनी चाहिए। जोखिम के तमाम कारक जिनमें काम की विभिन्न जगहें और काम करने वाले लोग शामिल हैं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।’
नीति में कार्यस्थल में ढांचागत बदलाव लाने की बात कही गई है। इसमें काम की विभिन्न जगहों के बीच पारदर्शी कांच तथा अन्य उपयुक्त विभाजन लगाने तथा कर्मचारियों को धूम्रपान आदि के लिए जाने से रोकने की बात है क्योंकि वहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो पाता। नीति में कार्यस्थल को हवादार बनाने की मांग के अलावा कहा गया है कि केंद्रीकृत वातानुकूलकों का प्रयोग कम हो और बहुत आवश्यक होने पर एचईपीए फिल्टर के साथ अलग-अलग वातानुकूलक लगाए जाएं। ईएसआसईसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘कोविड-19 संक्रमित कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने उच्चाधिकारियों को इस बारे में जानकारी दें और घर पर रहकर चिकित्सा लें। इस संदेश को प्रसारित करने की बात कही गई है कि मामूली लक्षण होने पर भी कर्मचारी घर पर रहकर आराम करें। यदि किसी के परिवार में लोग कोविड-19 से संक्रमित हों तो उन्हें घर पर रहकर परिजन की देखरेख करने दी जाए।’
दिशानिर्देश के अनुसार कंपनियों की मानव संसाधन नीति में भी जरूरी बदलाव किए जाएं और उनमें सबकी सुरक्षा की चिंता प्रमुखता से दिखनी चाहिए। कहा गया है कि ईएसआईसी या निजी मेडिक्लेम नीति के तहत सबको स्वास्थ्य सुरक्षा मिलनी चाहिए। ईएसआईसी ने प्रतिष्ठानों से कहा है कि वे तमाम गैर जरूरी बैठकें रद्द करें और इसके लिए डिजिटल तरीके अपनाएं। यदि संभव हो तो बैठकें खुली जगह पर की जाएं। यह भी कहा गया है कि गैर जरूरी यात्राएं नहीं की जाएं। दिशानिर्देश कहते हैं कि कर्मचारियों को कैफेटेरिया जाने से रोका जाए और उन्हें घर का खाना लाने और अपनी बैठने की जगह पर ही खाने को प्रेरित किया जाए। यह भी कहा गया है कि संभव होने पर कर्मचारियों को घर से कार्यस्थल लाने की सुविधा प्रदान की जाए और उनसे कहा जाए कि वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने से बचें तथा संभव होने पर पैदल या साइकिल से काम पर आएं। दिशानिर्देशों में कंपनियों से कहा गया है कि वे काम के दौरान कोविड-19 के जोखिम का आकलन करें और कर्मचारियों को जोखिम के अनुपात में वर्गीकृत करते हुए कार्यस्थल पर बीमारी से निपटने की  योजना बनाएं। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति होगी।
स्कूलों पर निर्देश
गृहमंत्रालय ने स्कूलोंं और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय देने का अधिकार देते हुए कहा है कि वे 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से इस पर अमल कर  सकते हैं। अन्य दिशानिर्देशों  मुताबिक खिलाडय़िों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पुलों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। मंत्रालय के अनुसार सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेस को 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी।
महाराष्ट्र: ट्रेन और बार की अनुमति
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि होटल, रेस्तरां और बार को प्रतिबंधित क्षमता के साथ 5 अक्टूबर से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य के भीतर यात्रा शुरू करने और समाप्त करने वाली सभी ट्रेनों को कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अधीन तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू किया जाएगा। होटल, फूड कोर्ट, रेस्तरां और बार 5 अक्टूबर से 50 प्रतिशत से अधिक या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों के संचालन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी ।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। एजेंसियां

First Published : September 30, 2020 | 10:49 PM IST