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ईपीएफओ अंशधारकों को दूसरी बार पैसे निकालने की अनुमति

Last Updated- December 12, 2022 | 4:10 AM IST

सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को राहत देने के इरादे से पीएफ खाते से दूसरी बार पैसा निकालने की अनुमति दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले साल की शुरुआत में अपने सदस्यों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी। इसके तहत सदस्यों को तीन महीने का मूल वेतन (मूल वेतन +महंगाई भत्ता) या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, निकालने की अनुमति दी गई है। श्रम मंत्रालय ने कहा, ‘अंशधारकों की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने यह इजाजत दी है।’   

First Published - May 31, 2021 | 11:39 PM IST

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