facebookmetapixel
Advertisement
उतार-चढ़ाव भरे बाजारों में हॉस्पिटल शेयरों को दम, हेल्थकेयर इंडेक्स में 7% की बढ़तबाजार में बढ़त के लिए पूंजीगत खर्च की बहाली, युद्धविराम अहम: निमेश चंदनईरान-अमेरिका के हमलों के बाद कच्चे तेल में उछाल,  ब्रेंट और WTI दोनों की कीमतें में तेज बढ़तQ4 में पूंजी बाजार की फर्मों का दमदार प्रदर्शन, AMC और ब्रोकर्स की ग्रोथ पर ब्रोकरेज का पॉजिटिव रुखप​श्चिम ए​शियाई संकट के दौर में शेयरों में मजबूत खुदरा निवेश, पर FPI की बिकवाली जारीमध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीद: 104 लाख मीट्रिक टन की सरकारी खरीद, 13.46 लाख किसानों को मिला लाभक्या AI भारत को Heatwave से बचा पाएगा? अब सिर्फ मौसम नहीं, पूरी सिटी को कंट्रोल करेगा AI!US-Iran War: कुवैत पर हुए मिसाइल हमले, जोखिम में पड़ सकता है युद्धविराम Delhi: गर्मी से राहत दिलाएगा सोलर एनर्जी से चलने वाला ‘कूलिंग हट’, जल्द होने जा रहा है शुरू LIC का रियल एस्टेट संपत्तियों से बेहतर रिटर्न पाने का लक्ष्य, सब्सिडियरी कंपनी भी बनाएगी 

H-1B वीजा धारकों को नौकरी से हटाए जाने पर 60 दिन के भीतर देश छोड़ने की धारणा गलत: USCIS

Advertisement

यूएससीआईएस ने कहा, ‘‘हम विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरी से निकाले गए लोगों की समस्या से अवगत हैं

Last Updated- March 28, 2023 | 10:18 AM IST
US Visa

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कहा है कि यह मानना गलत है कि एच-1बी वीजा धारकों को नौकरी से निकाले जाने पर 60 दिन के भीतर देश छोड़ना होता है। हालांकि उनके पास देश में रहने के कई विकल्प मौजूद हैं।

‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) को लिखे पत्र में यूएससीआईएस के निदेशक उर एम जद्दू ने कहा, ‘‘जब गैर-आप्रवासी कर्मचारियों को निकाला जाता है, तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता और कुछ मामलों में गलत तरीके से मान लिया जाता है कि उनके पास 60 दिन के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’’

नौकरी से निकाले गए एच-1बी वीजा धारकों के लिए काम कर रहे ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ ने हाल में यूएससीआईएस को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छंटनी के प्रभावों के बारे में लिखा था और देश छोड़ने के लिए 60 दिन की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था।

यूएससीआईएस ने कहा, ‘‘हम विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरी से निकाले गए लोगों की समस्या से अवगत हैं।’’ यूएससीआईएस के अनुसार, जब गैर-आप्रवासी कर्मचारी स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से… नौकरी छोड़ते हैं तो आम तौर उनके पास चार विकल्प होते हैं। इनमें गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल करना और स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करना शामिल है।

यूएससीआईएस ने कहा कि वे ‘‘बाध्यकारी परिस्थितियों’’ में रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए एक आवेदन भी दायर कर सकते हैं या नियोक्ता को बदलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

यूएससीआईएस ने एक पत्र में कहा, ‘‘यदि इनमें से कोई एक कार्रवाई 60-दिन की अवधि के भीतर की जाती है, तो अमेरिका में गैर-आप्रवासी अधिकृत रूप से 60 दिन से अधिक समय तक रह सकते हैं भले ही वे अपनी पुरानी गैर-आप्रवासी स्थिति खो चुके हों।’’

यूएससीआईएस के अनुसार, यदि कर्मचारी अनुग्रह अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें तथा उनके आश्रितों को 60 दिन के भीतर या उनकी अधिकृत वैध अवधि समाप्त होने पर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने साथ ही बताया कि वित्त वर्ष 2024 के लिए एच-1बी वीजा की कार्रवाई एक अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और सभी पात्र आवेदकों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है।

Advertisement
First Published - March 28, 2023 | 10:18 AM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement