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पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी

Published by
भाषा
Last Updated- April 05, 2023 | 5:04 PM IST

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामले में सुनवाई की अगली तारीख चार दिसंबर तय की गई है, जिसमें ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। ट्रंप अमेरिकी के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।

ट्रंप ने मंगलवार को मैनहट्टन की एक अदालत में पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 संगीन मामलों में खुद को निर्दोष बताया था। वह 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री को मुंह बंद रखने के लिए धन देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई के लिये अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे।

इससे पहले मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर की अदालती सुनवाई के दौरान स्टेट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जुआन एम मर्चेन मामले को खारिज करने की अपेक्षित याचिकाओं पर फैसला लेंगे।

इसके मुताबिक, ट्रंप पर लगे आरोपों के बाद अभियोजकों ने कहा कि वह अगले 65 दिनों में पर्याप्त साक्ष्य पेश करने की उम्मीद करते हैं। ट्रंप की टीम के पास याचिका दायर करने के लिए आठ अगस्त तक का समय है और अभियोजन पक्ष 19 सितंबर तक जवाब दाखिल करेगा। न्यायाधीश मर्चेन ने कहा कि वह चार दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में याचिकाओं पर फैसला सुनाएंगे।

ट्रंप के वकील जिम ट्रस्टी ने कहा कि वह मामले को चुनौती देते हुए ‘‘मजबूत’’ याचिका पेश करेंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि वह मामले को खारिज करवाने में सफल होंगे। ट्रंप (76) पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि वह 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन के दावेदार हैं। पार्टी के प्राइमरी सीजन की शुरुआत के लिए आयोवा में रिपब्लिकन कॉकस (दल) की बैठक पांच फरवरी, 2024 को होगी।

अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के वकील के हवाले से बताया था कि वर्ष 2024 में व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल होने के इच्छुक रिपब्लिकन नेता अदालत के समक्ष आपराधिक मामले में दोषी होने से इनकार करेंगे। वह वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री स्टार्मी डेनियल को धन देने की वजह से इस मामले का सामना कर रहे हैं।

First Published : April 5, 2023 | 4:56 PM IST