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Corruption Case: इमरान की पत्नी ने अपने आवास को उप-जेल घोषित करने के खिलाफ अदालत का रुख किया

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रही हैं बुशरा

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भाषा   
Last Updated- February 06, 2024 | 7:46 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने अपने आवास को उप-जेल घोषित करने के अधिकारियों के कदम के खिलाफ मंगलवार को यहां उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और “संभावित सुरक्षा खतरों” का जिक्र करते हुए उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल भेजने का अनुरोध किया।

एक जवाबदेही अदालत ने पिछले हफ्ते बुशरा बीबी (49) को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 14 साल जेल की सजा सुनायी थी और उसके बाद उन्हें इमरान खान के बानी गाला आवास में बंद कर दिया गया था। बुशरा ने उन्हें अडियाला जेल भेजने के बदले उनके बानी गाला निवास को उप-जेल घोषित करने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान भी उसी जेल में बंद हैं।

‘द न्यूज इंटरनेशनल’ समाचार पत्र ने कहा, “अडियाला जेल अधीक्षक के अनुरोध पर अधिकारियों ने बुशरा को कैद करने के लिए बानी गाला निवास को उप-जेल घोषित कर दिया था।”

जवाबदेही अदालत ने सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित मामले में इमरान खान और बुशरा को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले को ही तोशखाना भ्रष्टाचार मामला कहा जाता है। बुशरा ने अपनी याचिका में कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की तरह, वह उप-जेल के बदले अडियाला जेल परिसर में अपनी सजा काटने के लिए तैयार हैं।

First Published : February 6, 2024 | 7:46 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)