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Railway Ticket Booking: 60 दिन पहले मिलेंगे रेल टिकट, 1 नवंबर से नया नियम लागू; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

120 दिनों की एआरपी के तहत 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेंगी और 60 दिनों की एआरपी के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी।

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ध्रुवाक्ष साहा   
Last Updated- October 17, 2024 | 11:29 PM IST

रेल मंत्रालय ने अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिनों से कम कर 60 दिन कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से परिचालन दक्षता बढ़ेगी और यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी।

रेल बोर्ड द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, उसने 2015 के प्रावधान को खत्म कर दिया है, जिसमें यात्री अपनी यात्रा से 4 महीने पहले ट्रेनों में आरक्षित टिकट ले सकते थे।

आदेश में कहा गया है, ‘1 नवंबर से प्रभावी अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) अब 60 दिनों की होगी (यात्रा की तारीख को छोड़कर) और टिकटों की बुकिंग भी उसी अनुसार की जाएगी। मगर 120 दिनों की एआरपी के तहत 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेंगी और 60 दिनों की एआरपी के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी।’

मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि यह कदम यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

First Published : October 17, 2024 | 11:27 PM IST