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Loksabha election 2024: चुनाव के पहले मणिपुर में लाइसेंसी बंदूक धारकों को थानों में हथियार जमा कराने का निर्देश

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ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो ‘‘लंबे समय से चले आ रहे कानूनों, रीति-रिवाज और उपयोग के आधार पर हथियार प्रदर्शन के हकदार हैं।

Last Updated- March 17, 2024 | 11:34 AM IST
Gun
प्रतीकात्मक तस्वीर

इंफाल, 17 मार्च (भाषा) निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद मणिपुर में जिलाधिकारियों ने एक आदेश जारी कर लाइसेंसी हथियार रखने वाले लोगों को नजदीकी पुलिस थानों में अपने हथियार जमा कराने का आदेश दिया है ताकि ‘‘चुनावों के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो।’’

थौबल के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘थौबल जिले के सभी लाइसेंस धारक 18वें आम चुनाव के शांतिपूर्ण आयोजन और कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने लाइसेंसी हथियार तथा कारतूस 23 मार्च से पहले नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराएं, ऐसा नहीं करने पर जिला पुलिस प्रशासन उनके लाइसेंसी हथियार जब्त कर लेगा।’’

बहरहाल, ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो ‘‘लंबे समय से चले आ रहे कानूनों, रीति-रिवाज और उपयोग के आधार पर हथियार प्रदर्शन के हकदार हैं।’’ साथ ही राष्ट्रीयकृत/निजी बैंकों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा

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First Published - March 17, 2024 | 11:34 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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