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भारत ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, पशुओं और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जनवरी, 2020 से अबतक 300 से अधिक अधिसूचनाएं जारी की हैं।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। ये अधिसूचनाएं स्वच्छता और वनस्पति स्वास्थ्य उपायों (एसपीएस) तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के तहत जारी की जाती हैं। इनकी अनुमति विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत दी गई है। टीबीटी और एसपीएस गैर-शुल्क उपाय (एनटीएम) हैं।
एसपीएस का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा और पशु तथा पौधों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के बुनियादी नियम तय करने के लिए किया जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी, 2020 से भारत ने 62 एसपीएस और 247 टीबीटी अधिसूचनाएं जारी की हैं।
डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार, सदस्य देशों को इन विनियमों के बारे में डब्ल्यूटीओ को सूचित करना होगा।