वित्त-बीमा

RBI ने कर्जधारकों को दी बड़ी राहत, लोन डिफॉल्ट पर penal interest की जगह अब लगेगा penal charge

REs को 'penal interest' में ऐसे शुल्क लगाने से रोक दिया गया है जो अग्रिमों (advances) पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है।

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अभिजित लेले   
Last Updated- August 18, 2023 | 12:10 PM IST

RBI guidelines on Penal Charge: रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा ‘दंडात्मक ब्याज’ को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं।

RBI ने शुक्रवार को कहा कि ऋण अनुबंधों की शर्तों के उल्लंघन और चूक के लिए ग्राहकों पर विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा लगाए गए जुर्माने को ‘दंडात्मक शुल्क’ (penal charge) माना जाएगा। REs को ‘दंडात्मक ब्याज’ (penal interest) में ऐसे शुल्क लगाने से रोक दिया गया है जो अग्रिमों (advances) पर लगाए गए ब्याज की दर में जोड़ा जाता है।

RBI ने REs को कहा, ‘दंडात्मक आरोपों का कोई कैपिटलाइजेशन नहीं किया जाएगा यानी ऐसे आरोपों पर कोई अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि, यह ऋण खाते में ब्याज की चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा।’

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नए नियम 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे

नए निर्देश 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे। REs अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में उचित संशोधन कर सकते हैं और प्रभावी तिथि से लिए गए/नवीनीकृत किए गए सभी नए ऋणों के संबंध में निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकते हैं। मौजूदा ऋणों के लिए, नई दंडात्मक शुल्क व्यवस्था पर स्विचओवर अगली समीक्षा या नवीनीकरण तिथि या इस सर्कुलर की प्रभावी तिथि से छह महीने, जो भी पहले हो, पर सुनिश्चित किया जाएगा।

RBI ने कहा कि यह देखा गया है कि कई REs उन शर्तों के साथ उधारकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट/गैर-अनुपालन के मामले में, जिन शर्तों पर क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गई थीं, लागू ब्याज दरों के अलावा, दंडात्मक ब्याज दरों का उपयोग करते हैं।

‘दंडात्मक ब्याज’ रेवेन्यू बढ़ाने का एक टूल नहीं

दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने का इरादा अनिवार्य रूप से ऋण अनुशासन की भावना पैदा करना है और ऐसे शुल्कों का उपयोग ब्याज की अनुबंधित दर से अधिक रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक टूल के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालांकि, पर्यवेक्षी समीक्षाओं ने दंडात्मक ब्याज/शुल्क लगाने के संबंध में REs के बीच भिन्न प्रथाओं को दिखाया है, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद उत्पन्न होते हैं।

RBI ने कहा कि ऋणदाताओं को ब्याज दर में कोई अतिरिक्त घटक शामिल नहीं करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्हें दंडात्मक शुल्क या ऋण पर समान शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी होगी।

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दंडात्मक शुल्क की मात्रा उचित होनी चाहिए और किसी विशेष ऋण/उत्पाद श्रेणी के भीतर भेदभाव किए बिना ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के गैर-अनुपालन के अनुरूप होनी चाहिए।

‘व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को, व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए’ स्वीकृत ऋणों के लिए दंडात्मक शुल्क, भौतिक नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू दंडात्मक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

दंडात्मक शुल्क की मात्रा और कारण को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों/मुख्य तथ्य विवरण में ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह ब्याज दरों और सेवा शुल्क के तहत REs वेबसाइट पर प्रदर्शित होने के अतिरिक्त होगा।

First Published : August 18, 2023 | 12:10 PM IST