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IRDAI ने Bima Sugam समेत 7 नियमों को दी मंजूरी, एक ही जगह पर होगा बीमा से जुड़ी सारी समस्याओं का हल

बीमा सुगम के बोर्ड में कंपनी के स्वयं के अध्यक्ष और सीईओ के अलावा IRDAI के दो नामांकित व्यक्ति होंगे, जिन्हें IRDAI के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- March 23, 2024 | 12:36 PM IST

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपनी 125वीं बोर्ड मीटिंग में 7 अन्य नियमों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाज़ार – ‘बीमा सुगम’ को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद से इंश्योरेंस खरीदने वालों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। अब से इंश्योरेंस खरीदने के लिए लोगों को हर कंपनी की वेबसाइट या कंपनी के एजेंट्स से संपर्क ही एकमात्र रास्ता नहीं है। बीमा सुगम के जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी।

बीमा नियामक के बोर्ड ने ‘बीमा सुगम’ प्लेटफॉर्म को मंजूरी दे दी है, जहां पॉलिसीधारक प्रीमियम की तुलना कर सकते हैं और बीमा उत्पादों की एक पूरी रेंज को देखकर और अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं।

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सभी तरह के बीमा होंगे लिस्ट

ये प्लेटफ़ॉर्म जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कैटेगरी के इंश्योरेंस को लिस्ट करने के लिए तैयार है। इस बार में आईआरडीएआई ने अपने बयान में कहा, “यह बाज़ार ग्राहकों, बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों और एजेंटों सहित सभी बीमा हितधारकों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करता है, जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी से में पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है।”

बीमा उद्योग के लिए UPI जैसा

इससे पहले, IRDAI के अध्यक्ष ने बीमा सुगम को “बीमा उद्योग के लिए UPI जैसा” कहा था। फरवरी में जारी मसौदा नियमों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित बीमा सुगम को गैर-लाभकारी इकाई के रूप में नोट किया गया था, जहां उपभोक्ताओं से मंच की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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बीमा सुगम के बोर्ड में कंपनी के स्वयं के अध्यक्ष और सीईओ के अलावा IRDAI के दो नामांकित व्यक्ति होंगे, जिन्हें IRDAI के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा। बोर्ड ने विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के पंजीकरण और संचालन से संबंधित नियमों को भी अंतिम रूप दे दिया है।

First Published : March 23, 2024 | 12:36 PM IST