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सरकार ने शनिवार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति टन कर दिया है।
यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को शून्य पर बरकरार रखा गया है।
नयी दरें तीन फरवरी से प्रभावी हैं। भारत ने पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था।