लघु उद्योगों का दायरा और सिकुड़ा

Published by
बीएस संवाददाता
Last Updated- December 08, 2022 | 12:06 AM IST

सरकार ने  बुधवार को घोषणा की कि लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए आरक्षित सूची में से 14 उत्पादों को हटा दिया गया है।


सरकार के इस कदम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची से हटाए गए उत्पादों में संवर्द्धित मसाले, पीवीसी सैंडल एवं जूते, पॉलीथीन फिल्म, स्विच, प्लग और सॉकेट, बैरियम कार्बोनेट, 1-10 हॉर्स पावर की रेंज वाली इलेक्ट्रिकल मोटर जैसे इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज के अलावा कुछ मोल्डिंग थर्मो-प्लास्टिक उत्पाद भी शामिल हैं।

इन उत्पादों को इस सूची से हटाए जाने के बाद अब ऐसे सिर्फ 21 आइटम ही बचे हैं, जिनका निर्माण सिर्फ लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा ही किया जा सकेगा।

इन शेष आइटमों में ब्रेड, अचार, लकड़ी का फर्नीचर, मोमबत्तियां, किताबें और रजिस्टर, माचिस, अगरबत्ती, आतिशबाजी, स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम बर्तन आदि शामिल हैं। इस कदम से सस्ते आयात से निपटने में मदद मिलेगी।

First Published : October 16, 2008 | 12:59 AM IST