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Go First insolvency: जैक्सन एविएशन की याचिका पर कोर्ट ने गो फर्स्ट को जारी किया नोटिस

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- June 05, 2023 | 6:09 PM IST

विशेष अदालत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को गो फर्स्ट के पट्टेदार जैक्सन एविएशन से याचिका प्राप्त हुई है। वे जानना चाहते थे कि लीज रद्द होने के बाद उनके हवाई जहाजों का क्या हुआ? अदालत ने गो फर्स्ट कंपनी के वित्त को संभालने वाले प्रभारी व्यक्ति, जिसे दिवाला समाधान पेशेवर (आईआरपी) कहा जाता है, को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।

अदालत 15 जून को फिर से सुनवाई करेगी। जैक्सन स्क्वायर एविएशन सहित कुछ हवाई जहाज के मालिक चिंतित हो गए जब अदालत ने गो फर्स्ट को दिवालिएपन से बचा लिया, लेकिन मालिकों को उनके हवाई जहाज वापस नहीं लेने दिए।

आईआरपी, जो गो फर्स्ट के वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने तर्क दिया कि अगर हवाई जहाज मालिकों को वापस कर दिए जाते हैं, तो एयरलाइन को बहुत सारी समस्याएं होंगी और वह खत्म हो जाएगी। गो फर्स्ट ने 4 जून तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी थीं, लेकिन ऑपरेशन फिर से शुरू करने का प्लान सबमिट किया है। उन्होंने कुछ हवाई जहाजों और पायलटों के साथ शुरुआत करने और धीरे-धीरे अपनी सेवाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

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गो फर्स्ट की योजना को विमानन नियामक द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद, वे चार्टर उड़ानों से शुरू कर सकते हैं और फिर नियमित शेड्यूल सर्विस को फिर से शुरू कर सकते हैं। पायलट इस्तीफा न दें, इसके लिए उन्होंने हाई अलाउंस ऑफर किए हैं।

First Published : June 5, 2023 | 6:09 PM IST