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Byju’s के खिलाफ होगी दिवाला कार्यवाही, NCLAT के आदेश पर SC ने लगाई रोक

Byju's: मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बायजू द्वारा BCCI को भुगतान किए गए 158 करोड़ रुपये एक अलग एस्क्रो खाते में रखे जाएंगे।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- August 14, 2024 | 2:09 PM IST

मुश्किलों से घिरे एडटेक फर्म बायजू (Byju’s) को बड़ा झटका लगा है।  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 14 अगस्त को  NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसने बायजू और BCCI के बीच निपटान की अनुमति दी थी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बायजू द्वारा BCCI को भुगतान किए गए 158 करोड़ रुपये एक अलग एस्क्रो खाते में रखे जाएंगे।

अमेरिका स्थित ग्लास ट्रस्ट, जो बायजू की समूह कंपनी के कुछ लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है, ने 7 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी। यह अपील अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती देने के लिए की गई थी, जिसमें बायजू और BCCI को एक भुगतान मामले का निपटारा करने की अनुमति दी गई थी।

एनसीएलएटी ने गत दो अगस्त को बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया समझौते को मंजूरी दे दी थी। अधिकरण ने बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को भी रद्द कर दिया था, जिससे कंपनी पर बायजू रवींद्रन का नियंत्रण एक बार फिर स्थापित होने की संभावना बढ़ गई थी।

First Published : August 14, 2024 | 1:43 PM IST