केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर बेचने के मामले में वैश्विक ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक बयान में कहा है कि सीसीपीए ने एमेजॉन को यह भी निर्देश दिया है कि वह अपने मंच से बेचे गए खराब गुणवत्ता वाले 2,265 प्रेशर कुकर वापस मंगाए, खरीदारों का पैसा वापस करे और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दे।
सीसीपीए के आदेश के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए एमेजॉन को एक लाख रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा। यह संज्ञान में आया है कि क्यूसीओ की अधिसूचना के बाद 2,265 ऐसे प्रेशर कुकर बेचे गए, जो अनिवार्य मानकों को पूरा नहीं करते थे। एमेजॉन ने इन प्रेशर कुकर की बिक्री के जरिये कुल 6,14,825.41 करोड़ रुपये का शुल्क जुटाया।
एमेजॉन ने स्वीकार किया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से बेचे गए प्रेशर कुकर के लिए ‘बिक्री शुल्क’ अर्जित किया है। सीसीपीए ने पाया है कि जब एमेजॉन अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध उत्पादों की प्रत्येक बिक्री से वाणिज्यिक तौर पर कमाई करता है, तो वह इन वस्तुओं की बिक्री से होने वाली किसी दिक्कत के संबंध में खुद को अलग नहीं कर सकती है। एमेजॉन को 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है।