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क्या आप गेहूं कारोबारी हैं? पढ़ें सरकार का नया आदेश, वरना हो जाएगी बड़ी मुश्किल

एक अप्रैल से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के गेहूं व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए ये अनिवार्य होगा।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- March 26, 2025 | 11:01 PM IST

सरकार ने खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और बाजार में सट्टेबाजी को रोकने की व्यापक रणनीति के तहत एक अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए साप्ताहिक गेहूं स्टॉक की सूचना देना अनिवार्य कर दिया है।

मंगलवार को एक सरकारी बयान के अनुसार, निर्देश के तहत, सभी कानूनी संस्थाओं को अगली सूचना तक हर शुक्रवार को सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने गेहूं स्टॉक की स्थिति के बारे में घोषणा करनी होगी। मौजूदा समय में लागू गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त होने वाली है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कीमतों को नियंत्रित करने और पूरे देश में गेहूं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण की बारीकी से निगरानी करेगा। बयान के अनुसार, पोर्टल पर अभी तक पंजीकृत नहीं होने वाली इकाइयों से आग्रह किया जाता है कि वे तुरंत ऐसा करें और अपनी साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्टिंग शुरू करें।

(एजेंसी इनपुट के साथ) 

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First Published : March 26, 2025 | 9:26 PM IST