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घर के सामने से उठ गई थी 15 साल पुरानी गाड़ी ? अब छुड़ा सकते हैं जब्त कार, बस इतना करना होगा काम

15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलाने या इस्तेमाल करने पर रोक के अदालती फैसलों के उल्लंघन के कारण जब्त किया गया था।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- August 23, 2023 | 2:19 PM IST

Old Vehicle Release: दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले कुछ महीनों में जब्त किए गए ’15 साल पुराने’ कई वाहनों को रिलीज करने का आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस तरह के वाहनों को रिलीज करने का आर्डर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के वाहनों को तभी रिलीज किया जाएगा जब कार मालिक अपनी गाड़ी को हमेशा के लिए किसी प्राइवेट पार्किंग क्षेत्र में खड़ा कर दें या उन्हें शहर से बाहर भेज दें।

पीटीआई के मुताबिक, जस्टिस प्रतीक जालान ने अधिकारियों द्वारा कारों की जब्ती को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की अध्यक्षता करते हुए यह आदेश दिया है।

बता दें कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलाने या इस्तेमाल करने पर रोक के अदालती फैसलों के उल्लंघन के कारण जब्त किया गया था।

वाहन मालिकों को देना होगा शपथ पत्र

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में दिल्ली सरकार से वाहनों के प्रबंधन के लिए एक दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इसके तहत कार मालिकों को एक शपथ या संकप्ल पत्र (Pledge) जमा करना होगा।

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शपथ पत्र में उन्हें वादा करना होगा कि इन वाहनों का इस्तेमाल अब शहर की सीमा के भीतर नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने इस नीति को पर्याप्त रूप से जनता तक पहुंचाने की जरूरत पर भी जोर दिया है।

अदालत ने कहा कि 15 या 10 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की पॉलिसी का उद्देश्य वाहनों को खत्म करना नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाना है।

किन शर्तों पर छूटेगी कार ?

कोर्ट के आदेश के मुताबिक़, पार्किंग में खड़ी की गई कारों के लिए याचिकाकर्ताओं को एक ‘शपथ पत्र’ दाखिल करना होगा। इस पत्र में उन्हें वादा करना होगा कि वह 15 साल (डीजल के लिए 10 साल) पुरानी हो चुकी कारों को सार्वजानिक स्थान पर नहीं चलाएंगे या पार्क करेंगे।

अदालत ने साथ ही कहा कि संबंधित प्रवर्तन अधिकारी याचिकाकर्ताओं के वाहनों को स्क्रैपिंग एजेंसी से छुड़ाने की भी सुविधा प्रदान करेंगे।

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अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि परिवहन विभाग को दिए गए वादे में यह तय होना चाहिए कि वाहनों को दिल्ली एनसीटी की सीमा से पार ले जाया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शहर के भीतर पंजीकृत होने के बाद वाहन को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) के लिए आवेदन करने की भी अनुमति दी।

वाहनों को जब्त करने के अभियान पर भी लगी रोक

इस बीच, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विभाग के सचिव-सह-आयुक्त को उन पार्क किए गए वाहनों को जब्त करने से रोकने का निर्देश दिया, जो 15 या 10 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं।

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First Published : August 23, 2023 | 2:19 PM IST