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अन्य समाचार बलात्कार के आरोपी दम्पत्ति को सात साल की सजा
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बलात्कार के आरोपी दम्पत्ति को सात साल की सजा

PTI

- July,17 2012 6:33 AM IST

चार जुलाई

अभियोजन के अनुसार रजनी नामक महिला पीडि़ता को सात जुलाई 2009 को खेत पर मजदूरी के लिये ले गयी थी, जहां उसके पति अशोक ने अपनी पत्नी की उपस्थिति में उसके साथ बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता की शिकायत पर धनगांव पुलिस ने दम्पत्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया था।

विशेष न्यायाधीश गौरीशंकर दुबे ने साक्ष्यों के आधार पर अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी दम्पत्ति को कल अपने आदेश में भदंवि की धारा 376 के तहत सात-सात साल के कारावास की सजा सुनायी।

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