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क्या खामियां मिलने पर सरकार वापस लेगी आपकी लोन सब्सिडी?

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के जरिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को मकान बनाने अथवा खरीदने में मदद मिलती है।

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आयुष मिश्र   
Last Updated- November 03, 2024 | 11:14 PM IST

हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। शहरों में मकान का सपना साकार करने जा रहे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत होती है। अगर आप भी शहर में अपना पहला मकान लेने जा रहे हैं तो इस योजना के तहत अपने आवास ऋण पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऋण पर सब्सिडी का लाभ लेने से पहले अपने बैंक अथवा ऋणदाता से यह जान लेना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में सब्सिडी रद्द की जा सकती है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के जरिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को मकान बनाने अथवा खरीदने में मदद मिलती है। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अधिकतर लाभार्थियों और संभावित उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी शायद नहीं है कि सरकार खास परिस्थिति में योजना के तहत दी गई सब्सिडी को वसूलने यानी वापस लेने का भी अधिकार रखती है।

पीएम आवास योजना 2.0 को जानें

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लोगों के लिए शहरी इलाकों में किफायती मकान हासिल करने में मदद करना है। 1 सितंबर, 2024 से शुरू हुए इस अभियान के तहत अगले पांच वर्षों में चार प्रमुख क्षेत्रों के जरिये मकान बनाने, खरीदने अथवा किराया पर लेने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी।

इनमें लाभार्थी नेतृत्व में निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती मकान (एएचपी), किफाती किराये का मकान (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) शामिल हैं। इस योजना में महिला स्वामित्व को प्राथमिकता दी गई है और इसके तहत बनाए गए मकान आमतौर पर घर की महिला अथवा संयुक्त रूप से पंजीकृत होते हैं।

सब्सिडी वितरण की देखरेख हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको), नैशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) करते हैं। सब्सिडी देने का तरीका है कि सब्सिडी राशि मूल राशि से शुरू में ही काट दी जाती है ताकि सब्सिडी की जगह लोन राशि पर पहले कोई ब्याज न लग जाए।

किन परिस्थितियों में सब्सिडी वापस

ईजीलोन के संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी प्रमोद कथूरिया ने कहा, ‘उदाहरण के लिए अगर लेनदार अपने ऋण पर चूक करता है, जिससे उसका ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) हो जाता है तो ऋण वसूलने की प्रक्रिया के दौरान सब्सिडी वापस ली जा सकती है।’

सर्कल्स ऑफ काउंसेल्स की वरिष्ठ पार्टनर और सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता जैस्मीन दमकेवाला ने कहा, ‘अगर मकान का निर्माण रुका है तो पहले से दी गई राशि को सरकार के पास जमा करना होगा।’

बैंक बाजार डॉट कॉम के मुख्य कार्य अधिकारी आदिल शेट्टी ने कहा, ‘योजना के तहत हर परिवार को ही एक ही बार सब्सिडी दी जाती है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और अविवाहित संतान से है। अगर सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है तो सरकार के पास अतिरिक्त दावों को रद्द करने का भी अधिकार सुरक्षित है।’

जब सब्सिडी खत्म हो जाती है तो लेनदार को मूल ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है जिससे उसकी ईएमआई बढ़ जाती है।

क्या पहले से आवास ऋण होने पर भी मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

आप अपने मौजूदा या पहले से मौजूद आवास ऋण पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना को खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो नई संपत्ति खरीदना चाहते है अथवा नया मकान बनाना चाहते हैं। यह योजना मौजूदा ऋण पर लागू नहीं है क्योंकि यह पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए है और उनके के लिए है जिनके पास भारत में कहीं अपना पक्का मकान नहीं है।

First Published : November 3, 2024 | 11:14 PM IST