आपका पैसा

UP सरकार की खास स्कीम, बीपीएल परिवारों को ‘इमरजेंसी’ में मिलती है आर्थिक मदद; कैसे करें आवेदन

UP govt scheme: आवेदन करने के लिए परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकते।

Published by
मानसी वार्ष्णेय   
Last Updated- January 10, 2025 | 11:02 AM IST

UP govt schemes: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) शुरू की थी, जो जनवरी 2016 से लागू है। इस योजना के तहत, उन परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया हो। इस योजना की आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध है।

आइए, जानते हैं यूपी सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के बारे में…

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) से नीचे आते हैं और जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है।

18 से 60 साल तक की उम्र के लिए पात्रता:

आवेदन करने के लिए परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सकते।

यह भी पढ़ें: LIC Scheme: हर महीने ₹5000 से ज्यादा कमाने का मौका, कौन कर सकता है आवेदन; समझ लें पूरी डीटेल

मुआवजा राशि:

पहले योजना के तहत ₹20,000 की मदद दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है।

आय सीमा:

शहरी क्षेत्रों में परिवार की सालाना आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹46,080 तय की गई है।

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार ने 68 लाख पेंशनर्स को दिया न्यू ईयर गिफ्ट; CPPS शुरू, अब किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे EPFO पेंशनधारक

आवेदन का तरीका:

इस योजना का आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं है।

परिवार को आर्थिक मदद

यह योजना सिर्फ उन परिवारों के लिए है, जिनके मुख्य या अकेले कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो। आर्थिक मदद परिवार के अगले मुखिया को दी जाती है।

इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक परिवार को 30,000 रुपये का मुआवजा देगी। पहले यह राशि 20,000 रुपये थी। लेकिन 2013 के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनने का पात्र हो। वह सरकार से इस योजना के तहत यह मुआवजा क्लेम कर सकता है।

कैसे करें अप्लाई?

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या यहां क्लिक करें।
  • “नया रजिस्ट्रेशन” विकल्प चुनें।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें।

जरूरी दस्तावेज़

  • मृत्युपत्र (डेथ सर्टिफिकेट)।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड।
  • गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड (ब्लू कार्ड)।
  • निवास प्रमाण पत्र।
First Published : January 10, 2025 | 11:02 AM IST